उत्तराखंड

जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव: रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर बीमा तक अब और सस्ते, आम आदमी को राहत

22 सितम्बर से लागू होंगी नए दरें

देहरादून। आम आदमी, किसान, व्यापारी और स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के तहत केंद्र सरकार ने कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। 17 और 18 सितम्बर को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार 22 सितम्बर से नई दरें लागू होंगी, जिससे सैकड़ों उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है।

रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं अब होंगी सस्ती

अब हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, बिस्किट, चॉकलेट, शैम्पू, टैल्कम पाउडर जैसे रोजमर्रा के उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

जिम, सैलून और योग सेवाओं पर अब सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी

पहली बार आम जन के लिए फिटनेस और सौंदर्य सेवाओं को भी सस्ता किया गया है। जिम, योग केंद्र और सैलून जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र को बड़ी राहत

सभी निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को अब करमुक्त कर दिया गया है, जिससे बीमा अब हर आम व्यक्ति की पहुंच में होगा।

मेडिकल उपकरणों जैसे ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट आदि पर टैक्स 12%/18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

33 जीवनरक्षक दवाइयां करमुक्त कर दी गई हैं और कैंसर व दुर्लभ रोगों की 3 दवाइयों पर भी जीएसटी खत्म कर दिया गया है।

बच्चों की स्टेशनरी और किताबें भी अब करमुक्त

पेंसिल, शॉर्पनर, नोटबुक, चार्ट, मैप, ग्लोब जैसी शैक्षणिक सामग्री पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।

सीमेंट और किफायती होटल रूम होंगे सस्ते

भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट अब 28% के बजाय सिर्फ 18% जीएसटी पर मिलेगा। ₹7,500 प्रतिदिन या इससे कम किराए वाले होटल के कमरे अब 12% की बजाय सिर्फ 5% जीएसटी पर बुक किए जा सकेंगे।

कारें, मोटरसाइकिल और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स घटा

छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, एसी, 32 इंच तक के टीवी, डिश वॉशिंग मशीन आदि पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है।

घरेलू उपयोग की कई वस्तुएं करमुक्त या सस्ती

परांठा, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पनीर जैसे खाद्य उत्पाद अब करमुक्त। जैम, ड्रायफ्रूट, नमकीन, बर्तन, सिलाई मशीन, किचनवेयर आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5 प्रतिशत।

लाभ किसे होगा?

– आम जनता को दैनिक जीवन में राहत
– किसानों को कृषि यंत्र सस्ते
– छोटे व्यवसाय और श्रम प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन
– स्वास्थ्य व बीमा क्षेत्र में पहुंच बढ़ेगी
– निर्माण कार्य और शिक्षा अधिक किफायती

सरल कर व्यवस्था, सशक्त अर्थव्यवस्था

सरकार का मानना है कि कर दरों में इस सरलीकरण से मांग बढ़ेगी, बाजार को गति मिलेगी और दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर निम्न व मध्यम आय वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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