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पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत: उत्तराखंड में पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण अब आसान और पूरी तरह ऑनलाइन

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने और पंजीकरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ‘उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026’ लागू होने के साथ ही होटल, रिजॉर्ट, स्पा, गेस्ट हाउस, होमस्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ट्रैवल एजेंसी और साहसिक पर्यटन से जुड़ी इकाइयों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान कर दिया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य पर्यटन कारोबारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और विभागीय स्तर पर होने वाली देरी से राहत देना है। विभाग का मानना है कि यह पहल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के साथ ही विजन-2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

होमस्टे संचालकों को बड़ी राहत

नई नियमावली में होमस्टे संचालकों के लिए विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। होमस्टे के पंजीकरण के लिए GST से संबंधित बाध्यता को हटाया गया है। इसके लिए संचालक को 100 रुपये के नोटरीकृत स्टांप पर शपथ-पत्र देना होगा।

ऑनलाइन नवीनीकरण पर तुरंत मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट

नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में काफी सरल बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज, जैसे अग्निशमन प्रमाण-पत्र/बिल, FSSAI प्रमाण-पत्र और निर्धारित शुल्क से संबंधित विवरण अपलोड करने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्वतः जनरेट हो जाएगा। इससे कारोबारियों को प्रमाण-पत्र के लिए अनावश्यक रूप से विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अपंजीकृत इकाइयों को 180 दिन की समय-सीमा

नई नियमावली लागू होने के बाद ऐसी पर्यटन इकाइयां जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है या जिनका पूर्व पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उन्हें 180 दिनों के भीतर नई नियमावली के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 90 दिन

जिन पंजीकृत पर्यटन इकाइयों का पांच वर्ष का पंजीकरण काल पूरा हो चुका है तथा होमस्टे इकाइयों का दो वर्ष का पंजीकरण पूरा हो गया है, उन्हें 90 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवेदनों को लंबित न रखने के निर्देश

सचिव पर्यटन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (UTDB) धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

अपर निदेशक पूनम चंद ने प्रदेश के सभी पर्यटन कारोबारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uttarakhandtourism.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

नई व्यवस्था से जहां पर्यटन इकाइयों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण आसान होगा, वहीं पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ने और विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है।

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